'20% TCS on Credit Card: आपकी फॉरेन ट्रिप होने वाली है और महंगी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर बदला ये नियम
20% TCS on Credit Card: एलआरएस के तहत आने के साथ आपको ग्लोबल क्रेडिट कार्ड पर विदेशी करेंसी में किए गए खर्चों पर 1 जुलाई, 2023 से 20% टीसीएस लगेगा.
(Representative Image: Pixabay)
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20% TCS on Credit Card: अगर आप विदेश यात्रा पर क्रेडिट कार्ड से खर्च करने जा रहे हैं तो आपके लिए नया टैक्स नियम आ गया है. सरकार ने ग्लोबल क्रेडिट कार्ड से विदेशों में हुए पेमेंट को अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के LRS (Liberalised Remittance Scheme) के तहत डाल दिया है. 16 मई, 2023 अब अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान अब आरबीआई की LRS योजना के दायरे में आएगा. आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेशी मुद्रा में भी खर्च करेंगे, तो इसपर LRS के नियम लागू होंगे.
अब लगेगा ज्यादा टैक्स
एलआरएस के तहत आने के साथ आपको ग्लोबल क्रेडिट कार्ड पर विदेशी करेंसी में किए गए खर्चों पर 1 जुलाई, 2023 से ज्यादा TCS यानी Tax Collected at Source देना होगा. 1 जुलाई से इसपर 20% टीसीएस लगेगा.
LRS में आने से क्यों महंगी होगी आपकी फॉरेन ट्रिप?
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सरकार ने बजट 2023 में, विदेशी टूर पैकेज और LRS की TCS दरों को बढ़ाया था. TCS दरों को मौजूदा 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है. शिक्षा और मेडिकल खर्चों को छोड़कर नई TCS दर 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी. वैसे, TCS आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं.
FEMA के तहत नियम हुए संशोधित
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) संशोधन नियम, 2023 (Foreign Exchange Management Act) नोटिफाई करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेश में किए गए खर्च को भी एलआरएस में शामिल किया जा रहा है..
LRS क्या होता है?
एलआरएस के तहत एक व्यक्ति रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर भी एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2.5 लाख डॉलर की राशि विदेश में भेज सकता है. इस नोटिफिकेशन में एलआरएस को शामिल करने के बाद 2.5 लाख डॉलर से अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा के किसी भी रेमिटेंस यानी पैसे भेजने के लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी जरूरी होगी. अब तक विदेश यात्रा के दौरान खर्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान एलआरएस के दायरे में नहीं आते थे.
FEMA की धारा सात हटाई गई
वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के साथ परामर्श के बाद जारी अधिसूचना में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, 2000 की धारा सात को हटा दिया है. इससे विदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किया गया भुगतान भी एलआरएस के दायरे में आ गया है. इंडसलॉ की साझेदार श्रेया पुरी ने कहा कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेश में भुगतान की पूर्व-अनुमति तभी लेनी होगी जब निर्धारित मौद्रिक सीमा को पार किया गया हो. उन्होंने कहा, "हमें देखना होगा कि उद्योग इन बदलावों को किस तरह लेता है."
(एजेंसी से इनपुट के साथ)
11:41 AM IST